– उत्तर प्रदेश में वैक्सिनेशन को बढ़ावा देने के लिए SDM का फरमान

भरत गुप्ता, (इटावा) डीडीसी। अंगूर की बेटी यानी शराब के अगर आप भी दीवाने हैं तो ये खबर यकीनन आपके लिए है। खबर तब आपके लिए और जरूरी है, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। खास तौर पर इटावा जिले में। क्योंकि अब यहां हर किसी को शराब खरीदने की इजाजत नही होगी। शराब केवल उन्हीं को दी जाएगी, जो कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रमाणपत्र दिखाएंगे। स्थानीय प्रशासन में इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है और आदेश का पालन ठीक से कराने के लिए शराब ठेकों पर क्रॉस चेकिंग भी की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस आदेश की असल वजह क्या है।

वैक्सिनेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया कदम
वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपी के इटावा जिले में अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। सैफई एसडीएम ने शराब और बीयर के ठेकेदारों से कहा है कि वह किसी को भी बिना प्रमाण पत्र के शराब की ब्रिकी न करें और इसका असर दिखाई भी देने लगा है। एसडीएम हेम सिंह के अनुसार शनिवार को उन्होंने ठेकेदारो से बगैर वैक्सीन प्रमाण पत्र के किसी को शराब की बिक्री नहीं करने की अपील की थी। एसडीएम की अपील के बाद अब शराब खरीदने वाले वैक्सीन लगावाने का प्रमाण पत्र लेकर आ रहे है।

हो रही है एसडीएम के फैसले की तारीफ
एसडीएम ने सैफई तहसील में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की इस अनूठे प्रयोग की जमकर तारीफ हो रही है। उन्होंने शराब व बीयर ठेका संचालकों से अपील की है कि कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को ही शराब बेचें। इसके लिए वह समय-समय पर दुकानों की जांच भी करेंगे।

शराब ठेकों के बाहर पोस्टर लगाने के आदेश
अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद एसडीएम हेम सिंह और सीओ राकेश वरिष्ठ और आबकारी विभाग की टीम के साथ शराब व बीयर की दुकानों का निरीक्षण करने निकले थे। दुमीला तिराहे और गीजा गांव में दुकानों की जांच के बाद एसडीएम ने शराब दुकानों के सामने वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने वाले पोस्टर लगाने के निर्देश दिए।

45+ वालों के लिए अनिवार्य है प्रमाण पत्र
एसडीएम ने ठेका संचालकों और सेल्समैनों से कहा कि 45 वर्ष आयु से अधिक उम्र के व्यक्ति को शराब-बीयर तभी दें जब वह कोरोना का टीका (वैक्सीनेशन) लगवाने का कार्ड दिखाए। टीका न लगवाने वाले को शराब न दें।

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