– योगी सरकार ने महामारी अधिनियम में किया बड़ा बदलाव
भरत गुप्ता, लखनऊ (डीडीसी)। वर्ष 2020 में शुरू हुई कोरोना महामारी वर्ष 2021 में खूनी खेल रही है। आलम ये है कि तमाम कड़ी पाबंदियों झेल रहे लोगों के थूकने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब अगर कोई खुले में या सार्वजनिक स्थान पर थूकता पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही तय है। साथ ही 5 सौ रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नही महामारी अधिनियम 2020 में बड़ा बदलाव करते हुए योगी सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माने की रकम को 10 गुना बढ़ा दिया है। यानी पहली बार जुर्माना 1 हजार और दोबारा बगैर मास्क पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
अधिनियम में हुआ आठवीं बार संसोधन
यूपी सरकार ने मंगलवार को कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में एक बार फिर संशोधन किया है। यह इस अधिनियम में आठवां संशोधन है। संसोधित संसोधन लागू होने के साथ ही दो लोगों के 10-10 हजार के चालान भी किए गए। ये दोनों दोबारा बिना मास्क के पकड़े गए थे। योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो यूपी में लॉक डाउन नही लगाएगी। जबकि हाईकोर्ट ने 5 बेहद संक्रमित शहरों में लॉक डाउन लगाने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश को खारिज करने वाली सरकार ने अब सख्ती बढ़ा कर कोरोना को काबू करना चाहती है।
ये है योगी सरकार का 8वां संसोधन
– घर से बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर 1000 रुपया जुर्माना
– दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10000 रुपया का जुर्माना
– स्थान पर थूकने पर 500 रुपया का जुर्माना