– सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केंद्र सरकार को 6 माह का समय
नई दिल्ली, डीडीसी। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इनको मुआवजा दे। हालांकि मुआवजे की रकम कितनी होगी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ दिया। गाइडलाइन तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है।
सरकार तय करे कितना देना है मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सरकार को तय करना है कि मुआवजा कितना दिया जाए। कोरोना से जान गंवाने पर चार लाख मुआवजा हालांकि नहीं दिया जा सकता, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कम से कम मुआवजा दिया जा सके।
नही दिया सकता 4 लाख मुआवजा
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देकर अपना जवाब दिया था।
कोरोना को आपदा नही मानती सरकार
सरकार की ओर से कहा गया था कि आपदा कानून के तहत प्राकृतिक आपदा जिसमें कुल 12 जैसे भूकंप, बाढ़ जैसी आपदा है। जिसमें राज्य आपदा राहत कोष के तहत किसी की मौत पर 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। कोरोना महामारी उससे अलग है।