– वर्ष 2019 का था मामला, सजा के साथ आरोपी को चुकाना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना
हल्द्वानी, डीडीसी। हल्द्वानी में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले फौजी पिता की जिंदगी सात साल अब सलाखों के पीछे गुजरेंगे। इस सजा के साथ दुष्कर्मी पिता को जुर्माना भी चुकाना होगा और अगर जुर्माना नहीं चुकता तो छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गुरवार को विशेष न्यायाधीस पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई।
मूलरूप से पिथौरागढ़ का रहने वाला फौजी टीपीनगर में परिवार के साथ रहता था। उसकी अपनी ही बेटी पर नीयत खराब थी और बेटी के साथ अश्लीलता करने के मामले में फौजी के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत में पहुंचा।
अधिवक्ता एडीजीसी फौजदारी नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि 7 अक्टूबर 2019 को टीपी नगर चौकी क्षेत्र में रहने वाले फौजी की पत्नी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि फौज से सेवानिवृत के बाद डीएससी (डिफेंस सर्विस कोर) में तैनात उसका पति (40) तीन सालों से जब भी छुट्टी आता है तो अपनी बेटी पर बुरी नीयत से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करता है।
आरोप था कि 5 अक्टबूर 2019 की रात को फौजी रात को अपनी सोयी हुई बेटी के साथ आपत्तिजनकर हरकतें करने लग गया था। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने मामले में फौजी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
इस मामले में अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने 5 गवाह पेश किए। इसके बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत वाले फौजी पिता को सात साल की कठोर सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।