बरेली, डीडीसी। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बने कानून के बाद अब नए-नए मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। देश का पहला मामला भी बरेली में दर्ज किया और अब दूसरा केस भी बरेली से सामने आया है। इस मामले में इज्जत नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले 29 नवंबर को लव जिहाद’ के आरोप में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी।
आरोप है कि ताजा मामले में आरोपी ने नाम और धर्म छिपाकर शादी की। आपको बता दें कि इज्जत नगर थाने का यह मामला पुराना है और इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इधर, नया कानून बनने के बाद पुलिस ने केस रिवाइज किया और नए कानून के तहत धाराएं जोड़ दी गईं है। अब मामले में आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अध्यादेश में मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। इस कृत्य के लिए अध्यादेश में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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