
– बाहरी राज्य से आने वाले कामगर और किराएदारों को देना होगा शपथपत्र और मूल थाने से लाना होगा चरित्र प्रमाण
देहरादून, डीडीसी। उत्तराखंड में कामगर और किराएदार सत्यापन नियम बेहद सख्त कर दिए गए है। अब सत्यापन न कराने वाले या फर्जी दस्तावेजों से सत्यापन कराने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी। इस मामले में DGP अशोक कुमार निर्देश जारी कर दिए हैं।
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बाहरी राज्यों को भेजे गए सत्यापन पर संबंधित जनपद और थाने से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है। जिससे व्यक्ति द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाती है। इसको देखते हुए सत्यापन नियमों में संसोधन किया गया है।
उन्होंने बताया सत्यापन प्रारूप में सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके लिए एक शपथपत्र देना होगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने साथ लाई गई उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक, प्रबन्धक या स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत करने होंगे। भौतिक सत्यापन के संबंध में पूर्व में निर्गत एसओपी में संशोधन के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 83 के तहत कार्रवाई की जाएगी और सत्यापन के लिए कूटरचित दस्तावेज या गलत शपथपत्र देने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।