– मलिक का बगीचा में कब्जे का मामला, छह नामजद आरोपियों में से एक को चिकित्सकों ने दिया जवाब
Municipal Corporation filed a case against dead bodies, DDC : कंपनी बाग (मलिक का बगीचा) की जिस जमीन के लिए बनभूलपुरा में हिंसा भड़की, उस जमीन के मामले में जिन छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने तीन ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया, जिनकी सालों पहले मौत हो चुकी है और वृद्ध हो चुके एक आरोपी को अस्पताल ने जवाब दे दिया। इसका पता तब लगा, जब पुलिस साफिया की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की तलाश में निकली। पुलिस की जांच अब जेल में बंद अब्दुल मलिक और साफिया मलिक के ईद-गिर्द ही घूमती रहेगी।
बता दें कि बीती 8 फरवरी को मलिक का बगीचा से हिंसा भड़की थी। हिंसा के मामले में तीन मुकदमें दर्ज हैं और कोतवाली हल्द्वानी में चौथा मुकदमा बीती 22 फरवरी को नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने दर्ज कराया था। इस मुकदमे में साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक निवासी अब्दुला बिल्डिंग लाइन नंबर आठ, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां, नबी रजा खां निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां निवासी लाईन नंबर 17 आजाद नगर हल्द्वानी और अब्दुल लतीफ निवासी बरेली उत्तर प्रदेश को आरोपी बनाया था। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, आईपीसी 417 और 120 बी की धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई तो सबसे पहले साफिया मलिक की बरेली से गिरफ्तारी हुई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में निकली तो वह चौंक गई। पता लगा कि जिनके नाम मुकदमे में दर्ज हैं, उनमे से तीन आरोपी नबी रजा खां, अख्तरी बेग और अब्दुल लतीफ की पहले मौत हो चुकी है। जबकि चौथे आरोपी 84 वर्षीय गौस रजा का दिल्ली में उपचार चल रहा था।
दिल्ली में कई दिनों तक वेंटीलेटर पर रहने के बाद चिकित्सकों ने गौस को जवाब दिया। जिसके बाद परिजन उसे लेकर घर लौट आए। अब मुकदमे में पति-पत्नी अब्दुल मलिक और साफिया ही एक तरह से आरोपी बचे हैं। पुलिस जल्द ही साफिया को रिमांड पर ले सकती है। कोतवाल उमेश मलिक के बताया कि जांच अब दो आरोपी और दस्तावेजों में आ गई है। जल्द ही पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है।
ये है कंपनी बाग का पूरा मामला
कंपनी बाग (मलिक के बगीचा) की नजूल जमीन खरीद-फरोख्त मामले में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कोतवाली हल्द्वानी में शिकायती पत्र सौंपा था। शिकायती पत्र में लिखा था कि साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक निवासी अब्दुला बिल्डिंग लाइन नंबर आठ, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां, नबी रजा खां निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां निवासी लाईन नंबर 17 आजाद नगर हल्द्वानी और अब्दुल लतीफ निवासी बरेली उत्तर प्रदेश ने कूटरचित प्रार्थना पत्र दिए।
इन्होंने मरे हुए व्यक्ति का शपथ पत्र देकर राजकीय जमीन (कंपनी बाग) जिसे मलिक का बगीचा कहते हैं, उसे हड़पने, खुर्द-बुर्द करने और बेचने का आपराधिक षड्यंत्र किया। सरकारी विभागों और कोर्ट में मरे हुए व्यक्ति के नाम से झूठे शपथ पत्र दिए। मरे हुए व्यक्ति के नाम से भी कोर्ट में रिट डाली।