– हिंसा की शाम गोली लगने से हुई थी मौत, पड़ोसियों पर है आरोप, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बनभूलपुरा थाने में मुकदमा
Banbhulpura violence Faim murder case, DDC : बनभूलपुरा हिंसा के दौरान मारे फईम कुरैशी के मौत की फाइल फिर खुल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बनभूलपुरा थाने में फईम के अज्ञात पड़ोसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिंसा के मामले में अभी तक 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे और तीनों पुलिस की ओर से दर्ज किए गए। ये पहला मौका है जब हिंसा मामले में पुलिस के इतर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामला 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा से जुड़ा है। इसमें गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी फईम कुरैशी (30 वर्ष) की मौत हो गयी थी। मृतक के भाई परवेज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके भाई की मौत हिंसा में नहीं बल्कि उसके आधा दर्जन से अधिक पड़ोसियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कहा, इस साजिश में हत्यारोपी का बेटा, उसके परिवार व अन्य लोग शामिल हैं।
घटना के दिन मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ घर के बाहर एकत्र हुए और उनके वाहनों को आग लगा दी। जब फईम ने उसका विरोध किया तो पड़ोसी ने गोली मार दी। घायल फईम को तत्काल नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों पर इस बीच घर में घुसकर सामान लूटा। मामले में अदालत ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच के निर्देश दिये।
साथ ही कहा, यदि आरोपियों के खिलाफ तथ्य पाये जाते हैं तो उन्हें मामले में नामजद किया जाए। नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बनभूलपुरा थाना प्रभारी को जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री से लेकर मानवाधिकार तक शिकायत, किसी ने नहीं सुनी
मृतक के भाई परवेज ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है, इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मानवाधिकार आयोग को की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि इस मामले की जांच बनभूलपुरा पुलिस पहले ही कर चुकी है। जिसकी आख्या भी अदालत में पेश की गई थी, जिसमें पुलिस ने कहा था कि मृतक फईम हिंसा का शिकार हुआ है।