– तहसीलदार की तहरीर पर बेटे और नौकर के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा
Case against Tehsildar’s complaint, DDC : हल्द्वानी के तहसीलदार सचिन कुमार ने कोतवाली में दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। तहसीलदार की जांच में सामने आया कि देवला तल्ला पजाया में पिता ने अपने बेटे के होते हुए भी 7.68 एकड़ जमीन अपने नौकर के नाम पर दर्ज कराया। इसके कुछ समय बाद ही पूरी जमीन बेच दी। यहां तक कि बेटे के पास अन्य जगह जमीन थी। इसके बाद भी बेटे ने नौकर से वही जमीन खरीदी जो उसके पिता ने दान में दी थी।
जमीन खरीदने वालों ने ये मामला हाईकोर्ट में उठाया। कोर्ट ने डीएम को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उधर डीएम कोर्ट ने 11 जुलाई 2017 को इन प्रत्यावेदन का निस्तारण किया। साथ ही बेटे अरविंद मेहरा और नौकर रिवकांत फुलारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सचिन कुमार को दिए।
तहसीलदार सचिन कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि देवला तल्ला पजाया गौलापार में बलवंत सिंह ने अपने बेटे के होने के बाद भी घरेलू सहायक रविकांत फुलारा को 7.68 एकड़ भूमि दाननामे के माध्यम से दे दी। इसके एक महीने बाद पूरी जमीन को बेच दिया। रविकांत फुलारा ने जमीन मालिक बलवंत सिंह के पुत्र अरविन्द मेहरा को भी ये जमीन बेची। जांच में आया है कि यह सामान्य नहीं है । इस जमीन के हस्तान्तरण की प्रक्रिया संदिग्धता के घेरे में है तथा भूमि का विनियमितीकरण एवं हस्तान्तरण की प्रक्रिया में सरकार के साथ छल और धोखाधड़ी हुई है।
कहा है कि बलवंत सिंह की मौत हो चुकी है। इससे आर्थिक लाभ का उनके पुत्र अरविन्द मेंहरा को हुआ है। ये भी कहा गया है कि अरविन्द मेहरा और रविकान्त फुलारा को निरन्तर नोटिस दिये जाने के बाद भी वह न तो आए न ही उन्होंने अपना पक्ष रखा। बलन्त सिंह मेहरा ने झूठे शपथ पत्र के आधार पर भूमि का विनियमितीकरण कराया गया है । कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि मल्ला गोरखपुर निवासी अरविंद सिंह मेहरा और कमलुवागांजा गौड़ निवासी उनके नौकर रविकांत फुलारा के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। कहा कि इसकी जांच शुरू कर दी है।