मारा ऐसा तमाचा कि फट गया कान का पर्दा और सुनाई पुलिस को नहीं पड़ा

पिटाई से फटा कान का थप्पड़।

– छात्रसंघ चुनाव से ठीक पहले एबीवीपी कार्यालय के पास सिब्बू पंडित और आदित्य ठाकुर ने रमेश को पीटा

Eardrum ruptured, DDC : एक के बाद एक गाल पर पड़े कई तमाचों से युवक के कान का पर्दा फट गया। कान में उसे सीटियां सुनाईं देनी लगीं। युवक फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस पहले से ही बहरी बन कर बैठी थी। निचले स्तर से लेकर युवक ने एसएसपी तक गुहार लगाई, लेकिन पुलिस को सुनाई नहीं पड़ा। मजबूरी में युवक को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस के कान खुले और तीन नामजद समेत कुछ अज्ञात हमलावरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

लाखन मंडी, चोरगलिया निवासी रमेश चन्द्र जोशी ने आरोप लगाया है कि 19 सितंबर की रात लगभग 12 बजे अपने दोस्त के घर से अपने घर लौट रहा था। ABVP कार्यालय, जगदम्बा नगर के पास तीन युवकों ने उसकी स्कूटी रोककर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी के अनुसार मुल्जिम सिब्बू पंडित, आदित्य ठाकुर और त्रिलोक नेगी ने उसे गाली-गलौज करते हुए कहा कि वह कॉलेज चुनावों के चलते उनके कार्यालय की रेकी कर रहा है।

पीड़ित ने बताया कि जब उसने अपना पक्ष रखा कि उसका कॉलेज चुनावों से कोई संबंध नहीं है और वह घर जा रहा है, तब भी आरोपियों ने उसकी एक न सुनी और कई थप्पड़ मारकर धमकी दी कि यदि वह दोबारा दिखा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। किसी तरह जान बचाकर भागे रमेश को कान में तेज सीटी बजने की समस्या हुई, जिसके बाद वह बेस अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बाद में ईएनटी सर्जन को दिखाने की सलाह दी, जहां जांच में उसके कान का पर्दा फटा पाया गया।

घटना के बाद पीड़ित ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और कोतवाली हल्द्वानी पहुंचकर रात लगभग 1 बजे लिखित तहरीर दी। पुलिस ने अगले दिन आने को कहा, लेकिन पीड़ित के आरोप के अनुसार अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पुलिस की निष्क्रियता से परेशान रमेश चन्द्र ने 23 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी और थानाध्यक्ष को डाक द्वारा शिकायत भेजी, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों की दबंगई बढ़ गई है और उसे अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर भय बना हुआ है।

अंततः मजबूर होकर पीड़ित ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी में धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसमें थानाध्यक्ष हल्द्वानी को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश देने की मांग की गई है।

कोतवाल अमर चंद्र शर्मा का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शरू कर दी गई है।

 

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