– राष्ट्रीय सेवा संघ के संस्थापक पर रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में कोतवाली हल्द्वानी में दर्ज हुआ मुकदमा
Case against RSS founder, DDC : महासंघ टैक्सी यूनियन नैनीताल और पुलिस से उलझना राष्ट्रीय सेवा संघ (RSS) के संस्थापक हिमांशु जोशी को भारी पड़ गया। न सिर्फ महासंघ के पदाधिकारियों की तहरीर पर उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, बल्कि पूरी रात कोतवाली में गुजारनी पड़ी। सुबह उसे जमानत पर छोड़ भी दिया गया और तभी साथी हंगामा करते हुए कोतवाली पहुंच गए।
महासंघ टैक्सी यूनियन के जिला अध्यक्ष भरत भूषण ने बुधवार को हल्दूचौड़ निवासी हिमांशु जोशी पुत्र नवीन चंद्र जोशी के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप था कि हिमांशु अपने संघ से जुड़ने के लिए टैक्सी चालकों को धमका है। बीती 24 जुलाई को वह तिकोनिया के पास वाहन चालक कमल चौहान, चंदन सिंह बिष्ट, सन्नी सिंह को आरएसएस में जुड़ने के लिए धमकाते हुए 501-501 रुपये ले लिए।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ 126(2), 308(2), 351(2), 351(3) व 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार को महासंघ और हिमांशु, दोनों एक-दूसरे पर वसूली के आरोप लगाए थे। कोतवाली में जमकर हंगामा हुआ। हिमांशु ने पुलिस से भी बदसलूकी की थी। पुलिस के बार-बार समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो पुलिस ने उसे बीएनएस की धारा 172 के तहत कोतवाली में बैठा लिया। गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे उसे जमानत पर छोड़ भी दिया गया और तभी उसके साथ गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी करते हुए कोतवाली पहुंच गए।