– थानावार आपराधिक घटनाओं के हॉट स्पॉट चिह्नित करने और रात में पैदल गश्त के दिए निर्देश
DGP imposed night duty of SSP, DDC : राज्य में बढ़ते अपराध पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सख्त रुख अपना लिया है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने रात में पैदल गश्त के निर्देश दिए हैं और इसकी जिम्मेदारी एसएसपी को सौंपी है। एसपी और सीओ स्तर के अधिकारी यह तय करेंगे कि रात्रि में पैदल गश्त हो रही है या नहीं। साथ ही एसएसपी भी आधी रात तक गश्त पर रहेंगे।
थानावार चिह्नित करें घटनाओं के हॉट स्पॉट
डीजीपी ने कहा, जनता में सुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिये पैदल गश्त (फुट पेट्रोलिंग) जरूरी है। ऐसे में रात्रि में सक्रियता और बढ़ानी होगी। थानावार आपराधिक घटनाओं के हॉटस्पॉट चिह्नित कर इनकी मैपिंग करें। प्रमुख चैराहों, बाजारों, शापिंग मॉल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और पार्क आदि के आस-पास पैदल गश्त अनिवार्य है। संवदेनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
रात एक बजे तक एसएसपी करेंगे गश्त
रात्रि गश्त व चेकिंग के लिए प्रत्येक दिन रोस्टरवार एक क्षेत्राधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए। अपर पुलिस अधीक्षक इस गश्त चेकिंग की निगरानी करेंगे। जबकि जनपद प्रभारी (एसपी या एसएसपी) रात्रि एक बजे तक स्वयं भ्रमणशील रहकर रात्रि गश्त पार्टियों की रैन्डम चेकिंग सुनिश्चित करेंगे। रात्रि गश्त में अनुपस्थित, शिथिल और लापरवाह पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों को सचेत करेंगे और पुनरावृत्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।
सीओ भी करेंगे एक घंटे की पैदल गश्त
डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि राजपत्रित पुलिस अधिकारी (सीओ) और थानाध्य अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन शाम के समय भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों और कस्बों में कम से कम 1-1 घंटे फुट पेट्रोलिंग करेंगे। इस दौरान पुलिस बल के साथ अपराधियों, हिस्ट्रीशीटर व अन्य कुख्यात अपराधियों की भी आकस्मिक चेकिंग करनी होगी। स्कूल, कॉलेज, विभिन्न शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्र के खुलने व बंद होने के समय पैदल गश्त करनी होगी और मनचले, पान की दुकानों के पास खड़े तथा संदिग्ध गाड़ियों में बैठे व्यक्तियों की आवश्यक चेकिंग करेंगे। मैदानी क्षेत्र के जनपदों में उपलब्ध घुड़सवार पुलिस का भी प्रयोग किया जाए।