– तमाम चेतावनी के बावजूद बाज नही आए बैंक्वेट हॉल संचालक को दिया नोटिस
Notice to Haldwani banquet hall, DDC : सोचिए जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे किसी को अस्पताल पहुंचाना हो और सड़क एक बारात को वजह से जाम हो। ऐसे में फंसकर अस्पताल जाने वाले की मौत हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। ऐसी तमाम सवाल के जवाबों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और बुधवार रात एसपी सिटी प्रकाश चंद्र जब सड़क पर उतरे बैंक्वेट हॉल के अंदर और बाहर बैंड-बाजे के शोर में नियम टूटते नजर आए। जिसपर 15 बैंक्वेट हॉल संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।
शादी का सीजन शुरू होने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल, होटल और बैंड-बाजा वालों के साथ बैठक की थी। निर्देश दिए थे कि बारात और बैंक्वेट हॉल के बीच आधा किलो मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होगी, ताकि जाम न लगे। इसके अलावा हर्ष फायरिंग और बैंक्वेट हॉल में रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने जैसे अन्य निर्देश दिए गए थे, लेकिन इनका पालन नहीं हुआ। इस पर एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने नाराजगी जाहिर करते हुए थानाध्यक्षों को दोबारा लिखित निर्देश दिए।
बुधवार रात एसपी सिटी, सीओ नितिन लोहनी के साथ बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड, मुखानी में निकले तो निर्देश का मखौल उड़ते देखा। ऐसे में गणपति बैंक्विट हॉल नवाबी रोड, संगम बैंक्विट हॉल नवाबी रोड, रुद्राक्ष बैंक्विट हॉल हीरानगर, रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल रामपुर रोड, संकल्प बैंक्वेट हॉल पीलीकोठी, देवदुर्गा बैंक्विट हॉल लालडांट रोड और रूद्राक्षी समेत 15 बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किए।
इन निर्देशों का करना होगा हर हाल पालन
1. विवाह समारोह में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बैंकट हॉल परिसर में हो। सड़क पर पार्किंग वर्जित।
2. रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह और बैंड-बाजा के साउंड ट्रॉली के प्रयोग पर प्रतिबंध।
3. शादी समारोह की सूचना निकटतम थाने में देना अनिवार्य।
4. बैंकट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना और प्रवेश द्वार पर रिबन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड-बाजा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
6. हर्ष फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित। अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य
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