– टीआरएआई ने नए नियम जारी किए, वॉयस और एसएमएस वाले छोटे वैधता प्लान देना होगा जरूरी, हर महीने एक ही तारीख पर रिन्यू होने वाला विकल्प भी देना होगा, डेटा न लेने वालों को ज्यादा विकल्प
DDC: मोबाइल प्रीपेड यूजर्स के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए नियम जारी किए हैं। 21 सितंबर 2026 को जारी टेलीकॉम कंस्यूमर प्रोटेक्शन (13वां अमेंडमेंट) रेग्युलेशन, 2026 के तहत टेलीकॉम कंपनियों को वॉयस और एसएमएस के लिए अलग प्लान उपलब्ध कराने होंगे। खास बात यह है कि ऐसे प्लान 30 दिन और उससे कम अवधि वाले संबंधित प्लान की वैधता के अनुरूप देने होंगे।
अब 28 दिन वाले रिचार्ज के साथ उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाला विकल्प भी मिल सकेगा। नियमों में हर महीने उसी तारीख को रिन्यू होने वाला प्लान उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। यदि किसी महीने वह तारीख उपलब्ध नहीं है तो उस महीने की आखिरी तारीख रिन्यूअल की तारीख होगी। नए नियमों का खास फायदा उन उपभोक्ताओं को हो सकता है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है और वे मुख्य रूप से कॉलिंग और एसएमएस के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं। टीआरएआई ने कंपनियों को वॉयस और एसएमएस-ओनली एसटीवी उपलब्ध कराने तथा संबंधित डेटा-बंडल प्लान की तुलना में उचित रूप से कम टैरिफ रखने का प्रावधान किया है।
टीआरएआई ने बताया कि 2024 के पिछले संशोधन के बाद वॉयस-एसएमएस-ओनली प्लान सीमित संख्या में और मुख्य रूप से लंबी वैधता वाले उपलब्ध थे। नए संशोधन का उद्देश्य छोटी अवधि के किफायती विकल्प उपलब्ध कराना है। बता दें कि इसी वर्ष मार्च में सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। अब उन्होंने इस पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया है कि उनकी मांगे मान ली गई हैं।
30 दिन से ज्यादा की वैधता वाला विकल्प भी
टीआरएआई के अनुसार कंपनियों को 30 दिन तक की वैधता के विकल्पों के अलावा कम से कम एक ऐसा वॉयस-एसएमएस प्लान भी उपलब्ध कराना होगा, जिसकी वैधता इससे अधिक हो और जो संबंधित बंडल प्लान की वैधता के अनुरूप हो।
कब मिलेगा फायदा?
नए नियमों का मतलब यह नहीं है कि सभी मौजूदा 28 दिन वाले रिचार्ज तुरंत बंद हो जाएंगे। कंपनियों को अब नियमन के अनुरूप नए विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। टीआरएआई का कहना है कि नए ढांचे से कम आय वाले उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार रिचार्ज चुनने के अधिक विकल्प मिलेंगे।

