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अब घर बैठे मिलेंगी दवाएं, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ने शुरू की होम डिलीवरी
हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित वाइन शॉप में आग लगी।
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ब्लॉगर दीक्षा पांडे ने कोतवाली कालाढूंगी में खाया जहर।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपील के बाद सड़कों पर नहीं हुई नमाज।
सीएम धामी की अपील कुबूल, मस्जिद और ईदगाहों में अता की नमाज
हल्द्वानी के व्यापारी पर उसकी पत्नी ने लिखाई एफआईआर।
दोस्तों को परोसना चाहता था पत्नी, हल्द्वानी के कारोबार पर एफआईआर
हल्द्वानी में मस्जिद और ईदगादों में ही होगी ईद की नमाज।
सड़क, गली न मैदान, मस्जिद और ईदगाह में होगी नमाज
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लॉरेंस विश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को मिली जमानत

– पत्र लिखकर यू-ट्यूबर सौरभ जोशी से मांगे थे दो करोड़ रुपये, ठोस साक्ष्य न मिलने पर मिली जमानत

Extortion in the name of Lawrence, DDC : लॉरेंस विश्नोई के नाम पर यू-ट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी लगभग एक माह से जेल में बंद है। संभवत: मंगलवार को वह जेल से बाहर आएगा।

मामले में आरोपी थानपुर डावरी फैजगंज बिसौली बेला बदायूं निवासी अरुण कुमार पुत्र पूरन सिंह की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी ने की। बता दें कि बीती 17 नवंबर को हल्द्वानी निवासी यू-ट्यूबर सौरभ जोशी को एक पत्र भेजा गया। पत्र लिखने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए सौरभ से दो करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की। रंगदारी न देने पर परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी ने पत्र में अपनी इंस्टाग्राम आईडी में शेयर की थी। इस मामले में पुलिस ने 19 नवंबर को अरुण को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने तमाम तथ्य पेश किए। कहाकि आरोपी के खिलाफ न तो कोई आपराधिक इतिहास है और न ही यह स्पष्ट है कि उक्त पत्र उसने ही लिखा है। जिसके आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी अखिलेश कुमार ने जमानत दे दी।

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