Breaking News
बनभूलपुरा हिंसा के दो मुख्य आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की।
बनभूलपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत
काठगोदाम के कठघरिया में पेंटर ठेकेदार की मौत।
पेंटर ठेकेदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव
एसटीएच के बाहर से बाइक चोरी करने वाले यूडीएन के चोर हल्द्वानी पुलिस की गिरफ्त में।
जिसकी तलाश थी वो नेपाल पहुंच गई, तुक्के में हाथ लग गई दूसरी वाली
आईटीआई के सवालों के जवाब के एवज में उद्यान विभाग ने मांगे लाखों रुपए।
10 रुपये के सवाल पर ढाई लाख का बिल! RTI जवाब के लिए उद्यान विभाग ने मांगे लाखों रुपये
ऑटो और ई-रिक्शा से मंगलसूत्र लूटने वाली गिरफ्तार।
बेटी काटती थी चुटकी, 6 माह की गर्भवती मां उड़ाती थी मंगलसूत्र
साली की शादी में विवाद के बाद जीजा ने फांसी लगाई।
साली की शादी में विवाद, जीजा ने फांसी लगाकर जान दी
बद्रीपुरा में सीवर खोदाई से दुर्दशाग्रस्त सड़क।
सीवर खुदाई में खुली बद्रीपुरा की हकीकत: कहीं चौड़ी, कहीं संकरी गलियां, लोग परेशान
भदूनी के जंगल में मिली सिर कटी लाश।
भदूनी के जंगल में मिली सिर कटी लाश, पुलिस और वनाधिकारी आमने-सामने
कमर दर्द से परेशान नगर निगम कर्मी ने फांसी लगाई।
कमर दर्द से जूझ रहे नगर निगम कर्मी ने पत्नी के दुपट्टे से लगाई फांसी

बनभूलपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत

बनभूलपुरा हिंसा के दो मुख्य आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की।
  • . कोर्ट ने कहा, दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष करें आत्मसमर्पण

Supreme Court Cancels Bail of Javed Siddiqui and Arshad Ayub, DDC : हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो मुख्य आरोपियों जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली डिफॉल्ट जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो ट्रायल कोर्ट उन्हें हिरासत में लेने के लिए सख्त कदम उठाए।

दरअसल, राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दोनों आरोपियों को दी गई डिफॉल्ट जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अपने आचरण के कारण डिफॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार खो दिया था।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश को निरस्त करते हुए दोनों आरोपियों को सरेंडर करने के निर्देश जारी किए।

बनभूलपुरा हिंसा मामला प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन पहले से ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top