बनभूलपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत

बनभूलपुरा हिंसा के दो मुख्य आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की।
  • . कोर्ट ने कहा, दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष करें आत्मसमर्पण

Supreme Court Cancels Bail of Javed Siddiqui and Arshad Ayub, DDC : हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो मुख्य आरोपियों जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली डिफॉल्ट जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो ट्रायल कोर्ट उन्हें हिरासत में लेने के लिए सख्त कदम उठाए।

दरअसल, राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दोनों आरोपियों को दी गई डिफॉल्ट जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अपने आचरण के कारण डिफॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार खो दिया था।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश को निरस्त करते हुए दोनों आरोपियों को सरेंडर करने के निर्देश जारी किए।

बनभूलपुरा हिंसा मामला प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन पहले से ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है।

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