Breaking News
38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज, आज से 30 जनवरी तक बदला रहेगा रूट
छोटा राजन के गन सप्लायर का बेटा था खनन कारोबारी का अपहर्ता
पंचायतघर में भीषण हादसा, कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, पेड़ टूट कर गिरा
भाजपा OBC मोर्चा के जिलाध्यक्ष की कार में मिला शराब का जखीरा, राजपुरा में कांग्रेस का हंगामा
हल्द्वानी में खनन कारोबारी का अपहरण कर लूटा, अधमरा कर जंगल में फेंका
दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी है ‘फनल-वेब’, लोग कहते हैं ‘बिग बॉय’
RTO चौकी इंचार्ज समेत तीन सस्पेंड, हल्द्वानी से नेपाल तक रम्बा का राजदार की तलाश
लघुशंका करने गया चोर पुलिस चौकी से फरार
बागेश्वर में थूक जिहाद के बाद हल्द्वानी में लव जिहाद, दुष्कर्म कर समुदाय विशेष का युवक फरार

रात दूध लेने निकली थी, झाड़ी में खींच ले गए दरिंदे

– मुंह बांध कर तीन लोगों ने किया 12 साल की लड़की से रेप, मिला 20 साल का कठोर कारावास

Gang rape in Udhamsinghnagar, DDC : ऊधमसिंहनगर में घर से दूध लेने निकली 12 साल की लड़की को तीन दरिंदो ने झाड़ी में खींच लिया। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गए। मामले में सलाखों के पीछे कैद दरिंदो को को एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.56 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

मुंह बांध कर कई बार किया रेप
विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोतवाली किच्छा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 6 अप्रैल 2022 को पुलिस को दी तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि रात 8 बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी दूध लेने के लिए गई थी। दो घंटे बाद वह रोती-बिलखती घर पहुंची। उसने बताया कि रयूली देवरनिया बरेली उत्तर प्रदेश निवासी राजू उसे जबरन खींचकर झाड़ी में ले गया। जहां उसके साथ सैजना किच्छा निवासी लालता प्रसाद और दीपू ने मुंह बांधकर कई बार रेप किया।

मेडिकल और डीएनए टेस्ट हुई पुष्टि
घटना की तहरीर आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की और नाबालिग का मेडिकल परीक्षण व डीएनए टेस्ट कराया। जिसमें बलात्कार की पुष्टि भी हुई। मामले की सुनवाई एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने कई गवाह पेश किए।

शासन भी पीड़िता को देगा 1 लाख रुपये
दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने गैंगरेप के दोषी राजू, लालता प्रसाद और दीपू को 20-20 साल का कठोर कारावास और 1.56 लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही आदेशित किया कि जुर्माना राशि में से 1.23 लाख रुपये पीड़िता को देने और शासन द्वारा एक लाख रुपये प्रतिकर दिया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top