– बारात घर से जनवासे की दूरी नहीं होगी 200 मीटर से ज्यादा, बड़े डीजे, बड़ी व्हील लाइटिंग झालर और डीजे 10 बजे के बाद बंद
DJ banned after 10 pm, DDC : शादियों का सीजन चरस पर है और नाचते-गाते बारातियों के पीछे यातायात थम चुका है। बाधित होते यातायात को सुचारू करने के लिए एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने कड़े कदम उठाए हैं। न सिर्फ हाई बेस डीजे पर बैन लगा दिया गया, बल्कि रात 10 बजे के बाद अब डीजे बजाने पर कार्रवाई भी होगी। ऐसे कई निर्देश एसएसपी ने जारी किए हैं और इन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारियों पर होगी।
एसएसपी ने बताया कि सुगम यातायात व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान में चल रहे शादी सीजन और लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों व यातायात निरीक्षकों को कड़े निर्देश हैं। ताजा निर्देशों के तहत अब सभी वेडिंग पॉइंट, बैंक्वेट हॉल और वेडिंग आयोजनों पर पुलिस निगरानी रखेगी।
वेडिंग हॉल संचालकों, डीजे संचालकों, बड़े व्हील लाइटिंग झालरों के संचालकों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी और नियमों का पालन कराना होगा। बारात में पहियों वाले बड़ी-बड़ी लाइटिंग झालर पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और उल्लंघन पर जब्ती की जाएगी।
इसके अलावा केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालर की अनुमति होगी। बारात घर/वेन्यू के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक ही होगी, ताकि यातायात प्रभावित न हो। बारात की हेड और टेल को अनुशासित तरीके से संचालित किया जाएगा। शादी समारोह में सड़कों में हाई बेस बड़े-बड़े डीजे पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है।
इसके साथ ही, जनता, बुजुर्गों की शांति और बच्चों की पढ़ाई में बाधा को देखते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि 10 बजे के बाद भी डीजे बजा तो कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन की सूचना कंट्रोल रूम के नंबर 9411112979 या 112 पर दी जा सकती है।

