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बाइक पर नाबालिग भतीजे ने भरी रफ्तार, चाचा पर दर्ज FIR

. नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक के चाचा और वाहन दौड़ाते दो नाबालिगों के पिता पर लिखा गया मुकदमा

Case filed against relatives of minor drivers, DDC : कच्ची उम्र में रफ्तार के शौकीन नाबालिगों को वाहन थमाना उनके परिजनों को भारी पड़ गया। हल्द्वानी में चले ताबड़तोड़ चेकिंग के दौरान ऐसे ही एक नाबालिग को रोका गया, जो अपने चाचा के दोपहिया वाहन पर रफ्तार भर रहा था। नाबालिग को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन उसके चाचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसे ही दो और मामलों में पुलिस ने नाबालिगों के पिता पर मुकदमा दर्ज किया है। मजे की बात तो यह है कि आखिरी को दोनों मामलों में वाहन किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत था। पुलिस ने तीनों वाहनों को सीज कर दिया है।

पुलिस के मुताबिक, 30 अप्रैल को पुलिस लाइन नंबर 17 में चेकिंग कर रही थी। तभी बिना हेलमेट मोटर साइकिल संख्या यूके04जे3884 चला रहे चालक को रोका गया। जांच में सामने आया कि मोटर साइकिल चला रहा गोपाल मंदिर बनभूलपुरा निवासी आयान पुत्र नाजिम महज 14 वर्ष का है।

ई-चालान मशीन से पता चला कि मोटर साइकिल वार्ड 20 नई बस्ती निवासी मो. नदीम पुत्र नजाकत मियां के नाम पंजीकृत है, जो अयान का चाचा है। पुलिस ने अभिभावकों को मौके पर बुलाकर नाबालिग को उनके सुपुर्द किया और मोटर साइकिल सीज करते हुए मो. नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

बीमा न रजिस्ट्रेशन, बिना हेलमेट भरी रफ्तार
दूसरे मामले में पुलिस ने स्कूटी संख्या यूके 04जी 7575 स्कूटी को रोका, जो महज 16 साल का वार्ड 14 अच्छन का बगीचा निवासी मो. मुनीर पुत्र अजीम उर्फ छोटे चला रहा था। उसके पास न तो हेलमेट था, न वाहन का बीमा और न ही रजिस्ट्रेशन। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया वाहन चम्पा पत्नी आशीष कुमार निवासी मुखानी के नाम पंजीकृत है। मुनीर ने पुलिस को बताया कि उक्त वाहन को उवैस सिद्दीकी पुत्र लिफाकत हुसैन निवासी कब्रिस्तान गेट बनभूलपुरा से खरीदी थी। पुलिस ने अजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच वाहन की खरीद संबंधी मामले की जांच शुरू कर दी है।

ट्रिपलिंग करते पकड़े गए, दो साथी भाग गए
मुखानी पुलिस ने बिना हेलमेट ट्रिपलिंग करते नाबालिग को पकड़ा तो मौका पाकर वाहन चला रहे चालक के दो साथी भाग गए। सेन्ट्रल तिराहे पर चल रही चेकिंग के दौरान रोके गए चालक ने अपना नाम अभय सागर पुत्र राजकुमार सागर निवासी खुशालपुर लामाचौड़ मुखानी उम्र 14 वर्ष बताया। लाइसेंस का तो मतलब ही नहीं था, उसके पास वाहन के कागज तक नहीं थे। मौके पर राज कुमार को बुलाकर नाबालिग उनके सुपुर्द करते हुए वाहन सीज कर दिया गया। यह वाहन सूरज पुत्र कालू राम निवासी देवलचौड़ के नाम पर पंजीकृत है।

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